हरियाणा में 30 सितंबर तक वैध होंगी प्रदेश की अवैध कॉलोनियां, सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिया निर्देश
चंडीगढ़ संवाददाता विकास
वैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करके अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी और प्रदेशके लाखों लोग लाभांवित होंगे।मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने का निर्देश दिया। फिलहाल सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर भवनों का विरोध चल रहा है और सरकार ने इसके नक्शे पास करने पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री सोमवार देर रात चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे।
प्रदेश में पिछले कई साल से अवैध कालोनियों को वैध करने का मामला लंबित है। हरियाणा में करीब 3500 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। अब तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 2,237 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आवेदन आए हैं। इनमें से 1400 से अधिक कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रस्ताव शहरी निकायों ने पास कर दिए हैं। सरकार ने जब इन कॉलोनियों की समीक्षा की तो 740 कॉलोनिया नियमों पर खरी मिलीं। शेष कॉलोनियों को भी वैध करने का एक और मौका देते हुए सरकार ने उन्हें प्रस्ताव पारित करके भेजने को कहा है।
बजट परियोजनाओं की 30 अप्रैल तक तैयार होंगी डीपीआर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और विस्तृत समय-सीमा सहित बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह तय समय में योजनाओं को पूरा करें। अधिकारियों ने कहा कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।