हरियाणा जींद में सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

हरियाणा जींद में सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली संवादाता नरेंद्र ठाकुर

जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियो ंको आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जर्माना ना भरने की सूरत मे दोषियो को दो- दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक गांव एक नाबालिग लड़की ने पांच जून 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को वह अपने मकान में सोई हुई थी। लगभग मध्यरात्रि पड़ोसी दीपक तथा राहुल ने उसका मुंह दबोच लिया और अपहरण कर उसे एकांत में ले गए। जहां पर दोनों आरोपितों ने उसे बंधक बना कर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। सुबह होती देख दोनों आरोपित उसे छोड़ कर फरार हो गए।

पीड़िता ने घर लौट कर परिजनों को घटना के बारे में अवगत करवाया और महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दीपक तथा राहुल के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, सामूहिक दुष्कर्म करने, छह पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने राहुल तथा दीपक को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।