दुष्कर्म आरोपी के घर की होगी कुर्की: नोटिस चस्पा, किराए पर रहते हुए नाबालिग के साथ वारदात को दिया था अंजाम
नई दिल्ली संवादाता कृतिका राणा
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पुलिस ने फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी के घर कुर्की की नोटिस चस्पा की है। आरोपी ने गाजियाबाद में किराए के घर पर रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।इसके बाद से पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा है।
मामला मलावन थाना क्षेत्र के आसपुर गांव का है। सोमवार को गाजियाबाद की साहिबाबाद थाना पुलिस गांव निवासी श्याम के घर पहुंची। साथ में स्थानीय थाना पुलिस भी थी। पुलिस ने मुनादी कराई। साथ ही घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। एसएचओ साहिबाबाद सचिन मलिक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नवंबर 2022 में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
वारदात के बाद से चल रहा फरार
बताया कि आरोपी गाजियाबाद में किराए पर रहता था। मकान में ही रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म किया। वारदात के समय परिजन घर पर नहीं थे। जब माता-पिता आए तो किशोरी ने अपने साथ हुई वारदात बताई। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद से वह फरार चल रहा है। अब तक पकड़ में नहीं आ सका।
अदालत के आदेश पर कार्रवाई
बताया कि अदालत से कुर्की आदेश मिलने के बाद एसआई एस.पी भारद्वाज के साथ टीम आरोपी के घर पहुंची। यहां नोटिस चस्पा की गई है। वहीं मलावन थाना प्रभारी देवेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस ने आसपुर में आरोपी के नोटिस चस्पा किया है। स्थानीय पुलिस को भी उनके साथ भेजा गया था।
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 31000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसोदिया व मनीषा झा ने कोर्ट को बताया कि हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की किशोरी 13 मई 2014 को दोपहर में खेत गई थी।वहां पहले से ही बैठे गांव के रामबाबू उर्फ दिनेश कुमार व दो अन्य नाबालिग पीड़िता का हाथ पकड़कर घसीटने लगे। पीड़िता की ओर से बचाव करने पर अभियुक्तों ने उसे मारापीटा व शोर मचाने पर गालियां देते हुए धमकी देकर भाग गए। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने कोतवाली हैदरगढ़ में दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान पीड़िता ने कलमबंद बयान में तीनों अभियुक्तों की ओर से सामूहिक दुष्कर्म करना बताया। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त रामबाबू उर्फ दिनेश कुमार को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई। वहीं मामले में दो अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्यायालय भेज दिया गया है।