रिपोर्टर – ओम प्रकाश वर्मा
बहुचर्चित बाबूलाल हत्याकांड भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व सरपंच समेत चार को आजीवन कारावास सजा
धाराओं के तहत 50,000 रुपए के अर्थदंड दिया
धौलपुर जिले के एससी-एसटी कोर्ट ने दलित की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके पुत्र एवं भाई समेत एक अन्य आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा और उनके पुत्र पूर्व सरपंच आशीष लोधा एवं भाई महेंद्र के साथ एक अन्य मुल्जिम लोकमन ने 23 नवंबर 2019 को खेतों में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर निर्मम हत्या की थी और ह्त्या को एक्सीडेंटल रूप देने के लिए ट्रैक्टर से बाइक को रौंद दिया था. सहायक लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि 23 नवंबर 2019 को कोतवाली थाना इलाके के तगावली गांव के रहने वाले 62 वर्षीय बाबूलाल खेतों की जुताई करने गया था। जमीनी विवाद को लेकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा उनके पुत्र पूर्व सरपंच आशीष लोधा,भाई महेंद्र सिंह और लोकमन ने लाठी डंडा एवं सरियों से लैस होकर पहुंच गए थे। सभी मुल्जिमों ने बाबूलाल की पीट-पीटकर निर्मम हत्या की थी और ह्त्या को एक्सीडेंटल रूप देने के लिए ट्रैक्टर से बाइक को रौंद दिया था.एपीपी परमार ने बताया कि तत्कालीन समय पर मृतक बाबूलाल के पुत्र रजत कुमार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना पर आईपीसी की धारा 147,149,323,341,447,427,302,120 बी और एससी-एसटी एक्ट में दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्कालीन समय पर कार्यवाही कर मुल्जिमों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। लेकिन मुल्जिम बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे। बहुचर्चित मामले में एससी -एसटी कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने बहस सुनने के बहस सुनने के बाद चारो मुल्जिम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा,पूर्व सरपंच आशीष लोधा,महेंद्र सिंह और लोकमन कोआजीवन करावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही विभिन्न धाराओं में 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.