दिल्ली में मर्सिडीज चालक रईसजादे की करतूत, लाल बत्ती क्रास करने पर रोका तो पुलिस को पीटा

दिल्ली में मर्सिडीज चालक रईसजादे की करतूत, लाल बत्ती क्रास करने पर रोका तो पुलिस को पीटा

नई दिल्ली संवाददाता सचिन शर्मा

दिल्ली में एक रईसजादे की पुलिस से कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। मध्य दिल्ली के तुगलक रोड पर लाल बत्ती क्रास करने के कारण रोके गए मर्सिडीज चालक ने पुलिस कांस्टेबल को कथित रूप से गालियां दी और उनके साथ मारपीट की।पुलिस ने शनिवार को बताया कि कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की उम्र 28 से 30 साल के बीच है। आरोपी का दावा है कि उसके पिता केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।

थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सहायक उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल सुरेंद्र की 25 मार्च को हुमायूं रोड पर सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी-पॉइंट पर ड्यूटी थी। शाम 6 बजकर करीब 55 मिनट पर एक सफेद मर्सिडीज और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार ने लाल बत्ती को क्रास किया और हुमायूं रोड पर जा पहुंची। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने राकेश कुमार को वाहनों को रोकने का निर्देश दिया।

प्राथमिकी में बताया गया कि जैसे ही कार रूकी, मर्सिडीज चालक (जिस पर एक अस्थायी नंबर प्लेट लगी थी) कार से उतरा और कथित रूप से कुमार को गालियां दीं और उसके साथ मारपीट भी की। इस दौरान फॉर्च्यूनर में सवार आरोपी के निजी सुरक्षा कर्मी ने उसको समझाने की कोशिश की। प्राथमिकी में कहा गया है कि मर्सिडीज चालक ने यह भी धमकी दी कि उसके पिता गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। यदि उस पर कार्रवाई की गई तो पुलिसकर्मियों की कार्रवाई से उनकी नौकरी प्रभावित हो सकती है।

पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को तुगलक रोड थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा-186 (सरकारी कर्मचारी के सरकारी काम में बाधा डालना), धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ बल प्रयोग या हमला), धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं, एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।