दिल्ली दंगाः कोर्ट ने 19 के खिलाफ तय किए आरोप, आगजनी और हत्या के प्रयास का मामला
नई दिल्ली संवाददाता नरेंद्र ठाकुर
दिल्ली की एक अदालत ने स्कूल के मालिक फैसल फारूक और 18 अन्य के खिलाफ 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया है।कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें 24 फरवरी, 2020 को कथित रूप से शिव विहार तिराहा के पास फारूक के कथित उकसावे पर एक दंगाई भीड़ ने डीआरपी स्कूल और आस-पास की संपत्तियों को आग लगा दी थी। 18 आरोपी कथित रूप से दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।
अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहा के पास फारूक के कथित उकसावे पर एक दंगाई भीड़ ने डीआरपी स्कूल और आस-पास की संपत्तियों को आग लगा दी थी। 18 आरोपी कथित रूप से दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीड़ एक विशेष समुदाय की संपत्तियों पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने के उद्देश्य से राजधानी स्कूल को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी और स्कूल से कीमती सामान भी लूट लिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने शुक्रवार को पारित एक आदेश में कहा, ”मुझे लगता है कि (सभी) आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 147 (दंगा) 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस) 302 (हत्या), 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की सजा), 395 (डकैती) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।”
शिकायत और गवाहों के बयानों पर गौर करते हुए, अदालत ने कहा कि यह ”संदेह से परे है कि हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की संपत्तियों पर हमला करने के लिए एक साझा उद्देश्य के साथ गैरकानूनी जमावड़ा हुआ था।” दयालपुर थाने में फैसल फारूक, शाहरुख मलिक, शाहनवाज, राशिद, मो. फैसल, मो. सोहैब, शाहरुख, आजाद, अशरफ अली, परवेज, आरिफ, सिराजुद्दीन, फैजान, इरशाद, अनीस कुरैशी, मो. परवेज, मो. इलियास, मो. फुरकान और मो. अंसार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।